तिहरे हत्याकांड में पिता पुत्र सहित चार लोग दोषी करार

सजा पर सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत
प्रेम प्रसंग में लडक़ी के परिजनों ने की थी लडक़े की हत्या
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश शैली रॉय ने अवनीश पुत्र अर्जुन, अर्जुन पुत्र श्रीराम, गिरीश पुत्र दयाराम निवासी गदनपुर देवराजपुर कमालगंज, मनोज पुत्र राजेश्वर दयाल निवासी नौखण्डा फतेहगढ़ को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सजा के बिंन्दु पर 27 सितम्बर की तिथि नियत की है।
बीते चार वर्षो पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम गदनपुर देवराजपुर निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र नत्थूलाल ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि दिनांक 20 नवम्बर 2019 को मेरा भतीजा दुर्वेश दो दिन पूर्व दिल्ली से अपने घर पर आने के बाद दिल्ली वापस जा रहा था। उसे उसका पड़ोसी मौसेरा भाई अवनीश अपनी मोटरसाइकिल से फर्रुखाबाद भेजने गया था। उसके बाद से मेरे भतीजे का कोई पता नहीं चला। मेरी भाभी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उसके बाद न्यायालय में अपने पुत्र की हत्या अवनीश आदि के द्वारा किये जाने की आशंका जताते हुए शिकायत की थी। तब से अवनीश व उसके परिवारीजन खुलेआम धमकियां देने लगे। दिनांक 20 मार्च 2020 को शाम करीब साढ़े छ: बजे मेरे भाई सुरेंद्र के घर पर अवनीश, अर्जुन, अभिषेक, ग्रीश, मनोज दो अज्ञात को लेकर आया और अपने हाथों में कुल्हाड़ी व गड़ासे से भाई सुरेंद्र, भाभी सुलोचना व घर के अन्य लोगों के ऊपर हमला कर दिया। जिससे भतीजा अतुल भयभीत होकर बाहर भाग गया। जिसको पकड़ लिया और ताबड़तोड़ बार किये। जिससे भतीजे अतुल, भाई सुरेंद्र, भाभी की मौत हो गयी। जबकि मां तारावती और भतीजा विवेक गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभिषेक की पत्रवली किशोर न्यायालय में विचाराधींन है। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने अवनीश, अर्जुन, ग्रीश, मनोज को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए २७ सितंबर की तिथि नियत की है।

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