गैंगेस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष पांच माह का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त मिथुन जाटव को दोषी करार देते हुए चार वर्ष पांच माह के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
1 नवम्बर 2019 को फतेहगढ़ प्रभारी निरीक्षक अजय नारायण सिंह ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि मैं अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त अतुल शर्मा उर्फ शैलू पुत्र रामबाबू निवासी बजरिया फील्ड कटरा बक्शी मऊदरवाजा का एक संगठित आपराधिक गिरोह है। जो अपने गैंग के सदस्य दीपक बाथम पुत्र रामकिशन निवासी कुटरा, अर्पित सैनी पुत्र किशोर कुमार निवासी ग्वालटोली, धर्मेन्द्र राजपूत उर्फ टर्रा उर्फ बडक़ा पुत्र शिवराम निवासी श्याम नगर कालोनी, मिथुन जाटव पुत्र गिरिजा शंकर निवासी पुलमण्डी के साथ मिलकर लूट चोरी जैसी घटना कारित करते है। दर्ज मुकदमों के आधार पर गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त मिथुन जाटव को दोषी करार देते हुए चार वर्ष पांच माह के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर १५ दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी।

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