गैर इरादतन हत्या के मामले में दो अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या 5 न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त अर्जुन पुत्र मलिखान जगन्नाथपुर, लवकुमार पुत्र सीताराम निवासी महमूदपुर की मड़ैया कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर चार वर्ष का कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
विगत 11वर्ष पूर्व दयाराम पुत्र सोनेलाल निवासी पिपरिया सौरिख ने थाना कमालगंज पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मेरा पुत्र ज्ञान सिंह 10 फरवरी 2003 को अपनी बहन सरस्वती के पास ग्राम जगन्नाथपुर थाना कमालगंज गया था। 12 फरवरी को सुबह मेरे दामाद सरमन पुत्र मालिखान निवासी जग्ननाथपुर ने मुझे टेलीफोन से सूचना दी कि तुम्हारे लडक़े ज्ञान सिंह को हमारे गांव अर्जुन, पुष्पेन्द्र, लवकुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर शाम करीब साढ़े छ: बजे मेरे दरवाजे पर लाठी-डंडों व ईंटों से मारपीट कर लहूलुहान कर भाग गए। पुत्री सरस्वती के मौके पर जाकर अपने भाई को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने सरस्वती को भी जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर मैं पहुंचा तो देखा मेरा पुत्र घायलावस्था में पड़ा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिक त्यागी ने अभियुक्त अर्जुन, लवकुमार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर चार वर्ष का कारावास व 31500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।

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