फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या-8 न्यायाधीश मेराज अहमद ने मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में देवेंद्र कुमार राजपूत पुत्र श्रीराम, पीयूष पुत्र देवेंद्र, विजय पुत्र उमाशंकर, उमाशंकर पुत्र पुत्तनलाल निवासी श्याम नगर कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
बीते 21 वर्ष पूर्व मुकदमा वादी ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि पड़ोसी देवेंद्र से मेड़ के सबन्ध में विवाद चल रहा था। 29 मार्च 20०३ को सुबह 6 बजे मेरी पत्नी कल्पना दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय देवेंद्र, पीयूष, उमाशंकर, कौशलेंद्र लाठी-डंडे व टकोरा से एक राय होकर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। मेरी पत्नी घायलावस्था में घर से अंदर घुस गई। हमलावर भी घर के अंदर घुस गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर कुछ लोग आ गए। जिस पर उक्त लोग भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अनुज प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने देवेंद्र, पीयूष, विजय, उमाशंकर को तीन-तीन वर्ष का कारावास व 3500-3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।