हत्या के मामले एक पर दोष सिद्ध, सजा के बिन्दु पर सुनवाई 26 जुलाई को

अन्य तीन आरोपियों को वर्ष 2014 में हो चुका है आजीवन कारावास
तब से अभियुक्त लाखन सिंह न्यायलाय से चल रहा था फरार
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायधीश संदीप तिवारी ने अभियुक्त लाखन पुत्र कप्तान सिंह निवासी गंगानगर रोहिल्ला मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 26 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
विगत 24 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी सुरेश चंद्र पुत्र हरपाल सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 9 अक्टूबर 2000 को समय लगभग 9 बजे मेरे दामाद मनोज कुमार पुत्र रामबक्श निवासी मीरपुर कायमगंज एंव मेरा पुत्र धर्मेश उर्फ पप्पू यह दोनों बैंक ऑफ इंडिया के पीछे तालाब के किनारे शौच क्रिया करने के लिए गए थे। जहां पर हरवीर पुत्र होरीलाल, लाखन पुत्र कप्तान, लल्लू पुत्र ब्रजनदन, अम्बुज पुत्र विश्राम, प्रमोद पुत्र सुरेश निवासीगण रोहिल्ला मौजूद थे। जिन्होंने हमारे दामाद व पुत्र को जान से मारने की नियत से तमंचा से फायर कर दिया। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घयाल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। घयाल का उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार हत्या के मामले में न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायलाय द्वारा 313 की कार्यवाही के बाद लाखन सिंह फरार हो गया था। उक्त घटना में वर्ष 2014 में अपर जिला जज प्रथम सुरेंद्र विक्रम सिंह ने हत्या के मामले में अजय, लाल्लू, अम्बुज को आजीवन कारावास से दण्डित किया था। मुकदमा सुनवाई के समय हरवीर सिंह की मृत्यु हो गयी। लाखन न्यायालय से फरार चल रहा था। जिसको अपर जिला जज एफ टी सी प्रथम न्यायधीश संदीप तिवारी ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।

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