दहेज हत्या के मामले में पति पर दोष सिद्ध

सजा के बिन्दु पर सुनवाई 13 नवम्बर को
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक (त्वरित) प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने वैभव उर्फ जीतू पुत्र जयनारायन को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 13 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है।
बीते चार वर्ष पूर्व अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी गुतासी मऊदरवाजा ने थाना जहानगंज पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैंने पुत्री अल्पी की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व वैभव उर्फ जीतू निवासी पंजूखिरिया जहानगंज के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के साथ दान दहेज देकर सम्पन्न की थी। मेरी पुत्री के ससुरालीजन पति वैभव, जेठ, जेठानी आदि लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रताडि़त करने लगे। जिसकी शिकायत मेरी पुत्री ने मुझे व मेरे बेटे को बताई थी। कई बार इस बात को लेकर समझा बुझाकार भेज देते थे। 21 फरवरी 2020 को मेरे दामाद व उसके परिजनों ने मेरी पुत्री की मारपीट कर हत्या कर दी तथा शव को छत के कुंडे से लटका दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने वैभव उर्फ जीतू को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर 13 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है।

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