फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक (त्वरित) प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने वैभव उर्फ जीतू पुत्र जयनारायन को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल पांच वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बीते चार वर्ष पूर्व अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी गुतासी मऊदरवाजा ने थाना जहानगंज पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैंने पुत्री अल्पी की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व वैभव उर्फ जीतू निवासी पंजूखिरिया जहानगंज के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के साथ दान दहेज सम्पन्न की थी। मेरी पुत्री के ससुरालीजन पति वैभव, जेठ, जेठानी आदि लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रताडि़त करने लगे। जिसकी शिकायत मेरी पुत्री ने मुझे व मेरे बेटे को बताई थी। कई बार इस बात को लेकर समझा बुझाकार भेज देते थे। 21 फरवरी 2020 को मेरे दामाद उसके परिजनों ने मेरी पुत्री की मारपीट कर हत्या कर दी तथा शव को छत के कुंडे से लटका दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने वैभव उर्फ जीतू को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।