दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अतिरिक्त दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने विमलेश पुत्र जगदीश निवासी खलवारा थाना मेरापुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 6 वर्षों पूर्व थाना मेरापुर पुलिस को आमोद कुमार पुत्र कलेक्टर सिंह निवासी नगला कंज बेबर मैनपुरी ने दी गयी तहरीर में बताया कि मैंने अपनी पुत्री शोभा की शादी 8 फरवरी 2018 को विमलेश के साथ की थी। मेरे द्वारा क्षमता के अनुसार दान दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी ससुरालीजन मेरी पुत्री शोभा को आये दिन एक सोने की चैन व एक लाख रुपये की मांग कर परेशान करने लगे। उक्त मांग पूरी न होने पर शोभा की विमलेश, जगदीश, राजेश, महावीर, कल्पना ने योजना बनाकर हत्या कर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर विनोद पति, ससुर जगदीश के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने विमलेश को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।