फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज न्यायाधीश कक्ष 5 राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त टीटू उर्फ पुष्पेंद्र विक्रम पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी कुम्हरौर थाना अमृतपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 20 वर्ष पूर्व अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम कुम्हरौर निवासी कृष्णपाल पुत्र दधिबल ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 1 मई 2004 को मैं अपने घर पर अपने भाई श्रवण के मकान की दीवाल बनवा रहा था। करीब 1 बजे गांव के जितेंद्र, बंटी, टीटू, नीटू, बीटू मेरे घर पर आए और दीवाल बनाने का विरोध करने लगे। मैंने कहा कि मैं अपनी जगह पर दीवाल बना रहा हूं। इतने में जितेंद्र सिंह ने गाली देते हुए कहा कि मारो सालों को मार दो। कमर से तमंचा निकाल कर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। शोर सुनकर गांव के लोग आ गये। जिन्हे देखकर आरोपीगण भाग गए। गोली लगने से घायल की उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर जितेंद्र, टीटू, नीटू, बंटी के विरुद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त टीटू उर्फ पुष्पेंद्र विक्रम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुकदमा विचारण के जितेंद्र की मौत हो गयी थी। साक्ष्य के अभाव से नीतू व बंटी को दोष मुक्त कर दिया गया।