50 हजार रुपये के अर्थदण्ड में से 35 हजार रुपये मृतक की पत्नी को दिया जाएगा
साइकिल ले जाने के विवाद में गोली मारकर कर दी थी हत्या
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। साईकिल ले जाने के विवाद में अवैध असलाह से युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त सर्वेश पुत्र जगदीश सिंह निवासी चिल्सरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 19 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम चिल्सरी निवासी सर्वेन्द्र ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि उसका भाई प्रमोद गांव के सर्वेश पुत्र जगदीश की साइकिल बगैर पूछे ले गया था। रात को वापस आते समय रास्ते में गांव के तुलाराम के घर सामने मिल गये और दोनों में कहा सुनी होने लगी। प्रमोद ने शोर मचाया तो मौके पर उसकी पत्नी मीना आ गयी, तभी सर्वेश ने अपनी कमर से अवैध तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से गोली मार दी। जिससे प्रमोद घयाल होकर गिर गया। इलाज के लिए सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया। हालात गम्भीर होने फर्रुखाबाद प्राइवेट अस्पताल में इलाज के समय मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश राजपूत, अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त सर्वेश को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड के रुपये में से 35 हजार रुपये मृतक की पत्नी को दिया जाएगा।