फर्रुखाबाद समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-०7 अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त आत्माराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पीडि़त सुखराम पुत्र लायकराम लोधी राजपूत निवासी ग्राम पचरौली थाना कायमगंज का निवासी है। दिनांक12.01.1999 को मैं तथा मेरा भाई राम सिंह अपने घर से ग्राम हज्जू नगला जो मेरे गांव का पुरवा है रामफल के घर आये हुए थे। जैसे ही हम दोनों लोग रामफल के आंगन में पहुंचे, कि उसी समय करीब 4.30 बजे दिन रामफल के लडक़े आत्माराम मेरे भाई को जान से मार डालने के लिए देशी तमंचा 12 बोर से फायर करके मेरे भाई के पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही मेरा भाई मौके पर गिरकर मर गया। मैंने शोरगुल मचाया, तो पड़ोस के हाकिम सिंह पुत्र जंगी वर्मा तथा गिरन्द पुत्र झब्बूलाल वर्मा निवासी ग्राम पचरौली जो अपने ग्राम हज्जू नगला आया हुआ था तथा दौडक़र मौके पर आ गये। जिन्होंने घटना देखी तथा हम लोगों ने मिलकर आत्माराम को रोकना चाहा तो वह तमंचा फेंकर भाग खड़ा हुआ। मेरे भाई रामसिंह ने उसकी बहन से छेड़छाड़ की थी। इसी कारण से उसने मेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा-302 भा0द0सं0 में अभियुक्त आत्माराम पुत्र रामफल निवासी हज्जू नगला थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने न्यायालय मेें आरोप पत्र प्रेषित किया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-०7 अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त आत्माराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।