हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

पचास हजार रुपए के जुर्माने से किया गया दंडित
तेईस वर्षों बाद पीडि़त पक्ष को मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज कक्ष 5 न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने लालू उर्फ देवेंद्र पुत्र रामफल गंगवार निवासी नगला दमू थाना नबाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते लगभग 23 पूर्व थाना नबाबगंज के निवासी ह्रदेश पुत्र स्व0 नन्हें लाल गुप्ता ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि ०४ मार्च 2001 को मेरी माँ विमला देवी ग्राम नगला दमू निवासी पप्पू उर्फ इंद्रेश पुत्र रामफल गंगवार को दिये गए चालीस हजार रुपये लेने के लिए शाम ०४ बजे गयी हुई थी, लेकिन घर वापस न आने पर शाम छ: बजे मैं व मेरे मामा सर्वेश मां को देखने के लिए नबाबगंज से नगला दमू के रास्ते बरतल के आगे तलैया के पास पहुंचे। जहां देखा कि मेरी मां को पप्पू व उसका भाई लालू तमंचों से मार रहे थे। दोनों भाइयों ने मुझे रोकते हुए तमंचे से मेरी माँ के ऊपर फायर कर दिया और मां गिर गयी। मैंने कहा कि आपने मेरी मां को क्यों मारा। इस पर पप्पू ने कहा इन दोनों को मार डालो। हम लोग डर की वजह से खेतों की ओर भागे। इन लोगों ने मेरा पीछा किया। हम लोग दूर जाकर गेहूं के खेत मे छिप गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने लालू उर्फ देवेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पप्पू उर्फ इंद्रेश की पत्रवाली पृथक है।

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