फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम शैली रॉय ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले रतिभान, शिवकुमार पुत्रगण देवराज, भंवर सिंह, अभिषेक पुत्रगण निर्मल सिंह निवासीगण जाजपुर गोवा थाना मोहम्दाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास से दंडित किया है।
बीते पांच वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम जाजपुर गोवा की निवासी मीना देवी उर्फ सत्यवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई 2019 को गॉव के शिवकुमार, रतिभान, भंवर सिंह, अभिषेक ने मेरे पति से सुबह आठ बजे मारपीट की। जिस पर मैं व मेरे पति धनीराम थाने जा रहे थे। उसके बाद इन लोगो ने गॉव के किनारे फिर मारा। उसके बाद हम दोनों लोग मोहम्मदाबाद बाद चले गए। उसके बाद साढ़े तीन बजे नीमकरोरी स्टेशन के पास हम लोग बैठे थे, तभी उक्त सभी लोग फावड़ा व कुल्हाड़ी लेकर हम दोनों पर हमलावर हो गये और मेरे पति के सिर को काट डाला। जिससे मेरे पति की मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलीरॉय ने रतिभान, शिवकुमार, भंवर सिंह, अभिषेक को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक आरोपी को साढ़े पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।