2लाख 14 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया फ़र्रुख़ाबाद समृद्धि न्यूज़। नाली में गंदगी के विवाद को लेकर दो पक्षो में तमंचे से गोली मारकर हत्या के आरोपी आंनद , वेदराम पुत्रगण शेर सिंह व मोर सिंह , शेर सिंह पुत्रगण मुकुट सिंह को अपर जिला जज ई सी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार देते न्यायिक अभिरक्षा में लेकर आजीवन कारवास से दण्डित किया
बीते 8 वर्षो पूर्व कोतवली क़ायमगंज के ग्राम नरसिंहपुर के निवासी रामसिंह पुत्र लेखराज ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 20 अप्रैल 2015 को शाम के समय मेरे भाई लालाराम की पत्नी कंठश्री से नाली में गंदगी को करने के विवाद को लेकर शेर सिंह की पत्नी बिटटा से झगड़ा हो गया था जिसकी शिकायत कोतवली करने जा रहे थे मै मेरे लड़के देवेंद्र , प्रदीप , व लालाराम की पत्नी कंठश्री , मीना गॉव के ही रास्ते पर पहुंचे तभी रास्ते मे हम लोगो को आनंद , वेदपाल , शेर सिंह , मोर सिंह ने एकराय होकर लाठी डन्डो व तमंचे की बट से मारपीट करने लगे आंनद ने देवेंद्र को पकड़कर नजायज तमंचे से गले में गोली मार दी गोली की आवाज सुनकर गॉव के लोग एकत्रित हो गए हम लोगो के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया हम लोगो के काफी चोट आई है और देवेंद्र की लाश घटनास्थल पर पड़ी है कोतवली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर 302,307 ,323 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया सुनवाई पूर्ण होने के बाद बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह ,अखिलेश राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष ई सी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने हत्या के मामले में आनंद , वेदराम , मोर सिंह , शेर सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास से दण्डित किया आनंद पर 61 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया व वेदराम सिंह, शेर सिंह , मोर सिंह को 51 ,51 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।