सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
प्रेम प्रसंग में लडक़ी के परिजनों ने लडक़े के घरवालों को मौत के घाट उतारा था
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। एक ही परिवार के तीन लोगों को मौत के घाट उतारकर दो लोगों को घायल करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश शैली रॉय ने अवनीश पुत्र अर्जुन, अर्जुन पुत्र श्रीराम, गिरीश पुत्र दयाराम निवासी गदनपुर देवराजपुर थाना कमालगंज, मनोज पुत्र राजेश्वर दयाल निवासी नौखण्ड फतेहगढ क़ो हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
विगत चार वर्षो पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम गदनपुर देवराजपुर निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र नत्थूलाल ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि दिनांक 20 नवम्बर 2019 को मेरा भतीजा दुर्वेश दो दिन पूर्व दिल्ली से अपने घर पर आने के बाद दिल्ली वापस जा रहा था कि उसका पड़ोसी मौसेरा भाई अवनीश अपनी मोटरसाइकिल से फर्रुखाबाद भेजने गया था। उसके बाद से मेरे भतीजे का कोई पता नहीं चला। मेरी भाभी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उसके बाद न्यायालय में अपने पुत्र की अवनीश द्वारा हत्या किये जाने की आशंका जताते हुए शिकायत की थी। तब से अवनीश व उसके परिवार के लोग खुलेआम धमकियां देने लगे। दिनांक 20 मार्च 2020 को शाम करीब ६.३० बजे मेरे भाई सुरेंद्र के घर पर अवनीश, अर्जुन, अभिषेक, ग्रीश, मनोज दो अज्ञात व्यक्तियों को लेकर आये और अपने हाथों में कुल्हाड़ी व गड़ासे से भाई सुरेंद्र, भाभी सुलोचना व घर के अन्य लोगों के ऊपर हमला कर दिया। जिससे भतीजा अतुल भयभीत होकर बाहर भाग गया। जिसको पकड़ लिया और ताबड़ बार किये। जिससे भतीजे अतुल, भाई सुरेंद्र व भाभी की मौत हो गयी, जबकि मां तारावती और भतीजा विवेक गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभिषेक की पत्रावली किशोर न्यायलाय में विचाराधींन है। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने अवनीश, अर्जुन, ग्रीश, मनोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुझे न्याय पर भरोसा था, मुझे आज मिला इंसाफ-नरेंद्र
मुकदमा वादी नरेंद्र कुमार ने बताया मुझे कानून पर पूरा भरोसा था। आज न्यायालय से हमें इंसाफ मिला है। इन अभियुक्तगणों ने मेरे आठ वर्षीय भतीजे, मेरे भाई, भाभी की जिस निर्ममता से हत्या की थी, वह मंजर आज भी मैं भूला नहीं हूँ। इस घटना की मुख्य वजह मेरा भतीजा और अर्जुन की लडक़ी थी। दोनों गायब थे। इसी वजह से इन लोगों ने चार वर्ष पूर्व इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।
अभियुक्तगणों का अपराध जघन्य श्रेणी का है- शैली रॉय
अपर जिला जज प्रथम शैली रॉय ने जजमेंट में कहा है कि एक राय होकर एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या तथा दो लोगों को घायल करना आरोपियों का अपराध जघन्य श्रेणी में आता है। इन आरोपियों ने अपने कृत्य से पूरे परिवार को नष्ट करने का प्रयास किया है। जिन तीन लोगों को मौत के घाट उतारा है उनमें से एक नाबालिग किशोर था। तदनुसार आरोपियों को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।