फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाजायज असलहे से पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अनिल कुमार कठेरिया पुत्र लालाराम कठेरिया निवासी कन्हऊ याकूबपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद को अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
जानकारी के अनुसार बीते 6 वर्षो पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद कन्हऊ याकूबपुर निवासी मोहित कठेरिया पुत्र अनिल कठेरिया ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि उसके माता पिता फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं। वह अपने रिश्ते की बुआ लाली पुत्री गिरेन्द की शादी में शामिल होने ग्राम गैसिंगपुर थाना मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद में अपने माता पिता के साथ फरीदाबाद हरियाणा से आया था। जहां पर शादी में मेरे पिता की मौसी का लडक़ा विजय कठेरिया पुत्र भंवरपाल निवासी मानपुर नबाबगंज फर्रुखाबाद भी आया था। शादी के पश्चात 15 फरवरी 2018 को मैं अपनी मम्मी व पापा के साथ ग्राम कन्हऊ याकूबपुर अपने घर आया। घर आते ही विजय कठेरिया को लेकर मेरी मम्मी पापा के बीच कहासुनी होने लगी। जिससे उत्तेजित होकर मेरे पिता अनिल कठेरिया ने नाजायज तमंचे से मेरी मम्मी प्रीती उर्फ सुनीती उम्र करीब ४२ वर्ष को गोली मार दी। जिससे मेरी मम्मी की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने अनिल कुमार कठेरिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।