दो भाइयों सहित सात को हत्या के मामले में आजीवन कारावास.

*26 वर्ष पूर्व घटी थी घटना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने हत्या के मामले में नन्हे, नागेंद्र पुत्रगण भरतपुर, गुड्डन पुत्र मियागंज निवासी कलांन मिर्जापुर शाहजहांपुर, रामवरन पुत्र गया सिंह निवासी बसोला, नेकसू पुत्र सूबेदार निवासी बेहटा कोतवली कायमगंज, नवला पुत्र विश्राम निवासी बसखेड़ा मिर्जापुर, तुलसीराम पुत्र सूबेदार निवासी बघौली जैथरा एटा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया।
26 वर्ष पूर्व थाना कलांन निवासी रामरतन ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 30 अक्टूबर 1997 को शाम 5 बजे ग्राम प्रधान राजेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह यादव ग्राम मोहनपुर मड़ैया की ग्राम में चीनी बटवा रहे थे, उसी समय गांव के नन्हे, नागेंद्र पुत्रगण भरतपुर, गुड्डन पुत्र मियागंज निवासी कलांन मिर्जापुर शाहजहांपुर, रामवरन पुत्र गया सिंह निवासी बसोला, नेकसू पुत्र सूबेदार निवासी बेहटा कोतवली कायमगंज, नवला पुत्र विश्राम निवासी बसखेड़ा मिर्जापुर, तुलसीराम पुत्र सूबेदार निवासी बघौली जैथरा एटा आये और जान से मारने की नियत नाजायज असलहों से फायरिग शुरु कर दी। घर के आंगन से 9 वर्ष कमलेश को अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवकता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने धारा 147, 148, 307,149, 364,149, 302, 149, 201 के तहत उक्त सभी आरोपियों को एक वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपया जुर्माना, धारा 148 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास, पांच-पांच सौ रुपया जुर्माना, धारा ३०७ में पंाच वर्ष व पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना, धारा 364 में 10-10 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपया जुर्माना, 302 में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। धारा 201 में 3-3 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाये एक साथ चलेगी। जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी।

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