दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास.

41 हजार रुपये का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले अपर जिला जज विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अनिल उर्फ झम्मन पुत्र स्व0 जगदीश निवासी हाथीखाना फतेहगढ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व 41 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत वर्ष 2020 को कोतवली फतेहगढ निवासी महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री 14 जुलाई 2020 को रात में छत पर अकेली सोने गयी थी, तभी पड़ोसी अनिल उर्फ झम्मन मेरी छत पर आ गया और मेरी पुत्री का मुंह दबाकर बल पूर्वक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने छत से नीचे उतरकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अनिल उर्फ झम्मन को दोषी करार देते हुए धारा 376 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 3/4 लैंगिक की धारा में 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 में एक वर्ष का कारावास व 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जिला कारागार में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा। अभियुक्त की सभी सजायें एक साथ चलेगी।

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