फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 6 डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त राधा कृष्ण उर्फ बुल्ली पुत्र तिलकराम, गौरव, शिवम पुत्रगण राधाकृष्ण निवासी ग्राम अमृतपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
विगत १२जून २०१८ को थाना अमृतपुर राजीव कुमार पुत्र मुन्नूलाल ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि वह अपने पिता मुन्नूलाल व पुत्र सुर्यांश उर्फ तन्नू के साथ सुबह ७ बजे खेत में चारा काटने गया था। बगल में पारिवारिक चाचा का खेत है। राधाकृष्ण उर्फ बुल्ली पुत्र तिलकराम और उनके बेटे गौरव, शिवम उर्फ कल्लू व राघव उर्फ कोमल उनके खेत में आ धमके और खेत की बाउंड्री तोडऩे को कहा। राधाकृष्ण उर्फ बुल्ली, गौरव, शिवम उर्फ कल्लू ने अपनी गोट से देशी पिस्तौल निकाल ली। फिर राधाकृष्ण ने उन्हें मारने के लिए उकसाया और कोमल के हाथ में लाठी थी। पीडि़त राजीव और उसके परिवार के सदस्य डर मारे भाग गये। राधाकृष्ण उर्फ बुल्ली व गौरव ने पीडि़त के बेटे सूर्यांश उर्फ तनू को गोली मार दी। शिवम ने मेरे ऊपर फायर किया, मेरे बैठ जाने पर फायर मिस हो गया और मैं बच गया। इस दौरान सभी ने शोर मचा दिया और इन लोगों को पकडऩे की कोशिश की। कई ग्रामीण मौके पर आ गये, तभी कोमल ने शिकायतकर्ता के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। जिससे उसे चक्कर आ गया। मुन्नूलाल ने लाठी के बार को रोकने का प्रयास किया, तो राधाकृष्ण ने कोमल के हाथ से लाठी छीन ली और फरियादी के पिता के सिर पर कई वार किये। आरोपियों ने तमंचे की बट से पीटा। लोगों को आता देख आरोपीगण जानमाल की धमकी देकर भाग गये। पुत्र को आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज कोर्ट संख्या 6 डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त राधा कृष्ण उर्फ बुल्ली पुत्र तिलकराम, गौरव, शिवम पुत्रगण राधाकृष्ण निवासी ग्राम अमृतपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।