भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारे चाचा पर दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। घर में घुसकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मान सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी करनपुर दत्त अमृतपुर को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 सितम्बर की तिथि नियत की है।
बीते 6 वर्ष पूर्व कोतवाली अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम करनपुरदत्त निवासी कीर्ति सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 27 नवम्बर 2017 को सुबह 9 बजे घर पर मंजन कर रही थीं, तभी मेरे पति के चाचा मान सिंह मेरे घर पर आए मुझे व मेरे पति को खेत बंटवारे को लेकर गाली-गलौज करने लगे। जब गाली-गलौज का विरोध किया तो चाचा मान सिंह ने अपने हाथ में लिए असलाह से जान से मारने की नियत से मेरे पति के ऊपर फायर कर दिया। गोली मेरे पति के सीने में जाकर लगी। उन्हें इलाज के लिए लोहिया अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। मेरे पति की हत्या चाचा की लडक़ी अर्चना व उसके पति सोनू सोमवंशी व अन्य की भी साजिश है। कोतवाली पुलिस ने धारा 452, 302, 504, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मान सिंह, सोनू सोमवंशी, संवित सिंह, अर्चना के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार की पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मान सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया। घटना के समय से मान सिंह जेल में ही निरुद्ध हैं। सजा के बिंदु पर 29 सितम्बर की तिथि नियत है। साक्ष्य के अभाव में अर्चना, सोनू सोमवंशी, संवित को दोष मुक्त कर दिया गया।

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