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एनडीपीएस के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

 दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने विमलेश बाथम पुत्र राधेश्याम निवासी इमालपुर मोहम्मदाबाद को एनडीपीएस के मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जानकारी के अनुसार बीते चार वर्ष पूर्व थाना मऊदरवाजा में तैनात उपनिरीक्षक स्वदेश सिंह ने 25 मई 2020 को मय हमराही अनुज कुमार, सुनील कुमार के साथ रवाना होकर शान्ति व्यवस्था व व वांछित की धरपकड़ हेतु जसमई चौराहे से की एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। हम लोगों को देखकर भागने लगा। संदिग्ध समझकर बल प्रयोग कर भागकर पकड़ लिया। पकड़े हुए युवक ने अपना नाम विमलेश बताया। तलाशी लेने पर नशीला नाजायज पाउडर बराद हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया था। विवेचक ने न्ययालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त दिनेश सिंह चौहान की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने विमलेश बाथम को तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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