एनडीपीएस के आरोपी को दो वर्ष का कारावास

20 हजार रुपये का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। एनडीपीएस के मामले में अपर जिला जज विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त राजा पुत्र हरिश्चन्द्र बाल्मीकि निवासी नौगवां कोतवाली फतेहगढ़ को दोषी करार देते दो वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 15 वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ में तैनात उपनिरीक्षक अनेक सिंह, कांस्टेबिल नवीन कुमार, शिवबहादुर सिंह के साथ क्षेत्र में शांति व्यस्था बनाये रखने के लिए गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर रेलवे लाइन के किनारे बनी तम्बाकू गोदाम के पास चार लोग चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी की उनमें से एक व्यकित अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तीन लोगों को पकड़ लिया था। पकड़े गए आरोपियों में से एक ने अपना नाम छविराम वर्मा पुत्र सुखराम निवासी परसादी नगला शमशाबाद, दूसरे ने अपना नाम पंकज वर्मा पुत्र रामकुमार व तीसरे ने अपना नाम राजा पुत्र हरिश्चंद्र निवासीगण नौगवां फतेहगढ़ बताया। पकड़े गये लोगों की जामा तलाशी लेने पर चोरी करने में उपयोग होने वाले समस्त वस्तुतएं मिली। पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग नशीला पदार्थ का काम करते है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने न्यायालाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। राजा की पत्रवाली पृथक हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त राजा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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