फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. महेंद्र सिंह ने कई वर्षों से साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने पर अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी डॉ0 अरविन्द कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट व ३५० सीआरपीसी का नोटिस जारी करने के साथ ही जिलाधिकारी कन्नौज को वेतन रोकने के लिए निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि कोतवाली सदर का अपराध संख्या-७३ए/७ राज्य प्रति ओमप्रकाश आदि २००७ से मुकदमा संचालित है। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी डॉ0 अरविन्द कुमार द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वे इस समय अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज हैं। संबंधित मुकदमे में उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रस्तावित है।
विवेचक को कई बार तलब करने के बावजूद उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने कड़ी आपत्ति के साथ एएसपी कन्नौज के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही ३५० सीआरपीसी का नोटिस जारी किया। न्यायाधीश ने जिलाधिकारी कन्नौज को आदेशित किया कि संबंधित का वेतन रोक दिया जाये। प्रभावी कार्यवाही हेतु एसपी कन्नौज को भी निर्देश दिये गये हैं।