फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी के साथ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले अपर जिला जज विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने मुकुंदराम पुत्र रामपाल निवासी बिचपुरिया थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु 20 फरवरी की तिथि नियत की है।
थाना राजेपुर के क्षेत्र निवासी युवक ने दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री रात को अपने पुराने घर में बने शौचालय में शौच के लिए गयी थी, तभी मुकुंदराम ने हाथ पकड़ लिया और एक कमरे में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चीखपुकार की आवाज सुनकर मेरा पुत्र व पत्नी आ गये, तभी आरोपी मुकुंदराम वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य व गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रेमशंकर ने मुकुन्दराम को पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के मामले दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु 20 फरवरी की तिथि नियत की है।