जाति सूचक गाली देने में आरोपी को एक वर्ष का कारावास.

*आठ हजार रुपया जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज विशेष एससी एसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने धमकी व जाति सूचक गाली देकर अपमानित करने के मामले में राजू पुत्र रामचन्द्र निवासी अशोक नगर कमालगंज को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारवास व 8 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
कमालगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी मिथलेश कुमारी 28 दिसंबर 2007 को रात करीब साढ़े नौ बजे खेत पर गई। वहां मोहल्ला अशोक नगर निवासी रामचंद्र व उसका पुत्र राजू खेत की मेड काट कर रहे थे। जिससे खेत की मिट्टी कट कर पास में बह रहे नाले में जा रही थी। विरोध करने पर पिता-पुत्र हमलावर हो गए। जाति सूचक गाली-गलौज कर राजू ने दराती से हमला कर दिया। इससे मिथलेश के दाहिने हाथ में चोट आई। रामचंद्र ने डंडा से पीठ पर वार कर दिया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पीडि़ता मिथलेश कुमारी ने कोर्ट में रामचंद्र व उसके पुत्र राजू के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी रामचंद्र की मौत हो गई। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार अपर जिला जज विशेष एससी एसटी न्यायधीश महेंद्र सिंह ने राजू को धमकी व जाति सूचक गाली देने के जुर्म में दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारवास व 8 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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