दलित के साथ मारपीट में तीन को एक वर्ष का कारावास, दस-दस हजार का जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट के मामले में इंद्रपाल पुत्र रमेश, डैनी उर्फ शिशुपाल, तेजबहादुर पुत्रगण शिशुपाल निवासीगण गैसिंगपुर को दोषी करार देते एक वर्ष कारवास व 10 हजार जुर्माने से दण्डित किया।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगलादीना निवासी अशोक कुमार जाटव का पुत्र टिल्लू उर्फ जीत 7 अक्तूबर 2011 को राम करीब साढ़े नौ बजे अंबेडकर तिराहा से गुब्बारे बेचकर घर लौट रहा था। रास्ते में इंद्रपाल उर्फ काका रास्ते में लघुशंका कर रहा था। पुत्र ने उसको रास्ते से हटने के लिए कहा। इससे नाराज होकर इंद्रपाल उर्फे काका ने पुत्र के थप्पड़ मार दिया। पुत्र ने घर आकर इसकी जानकारी दी। इंद्रपाल के घर शिकायत करने गया तो उसके उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर जाति सूचक गाली-गलौज किया। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। अशोक कुमार ने मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गैसिंगपुर व हाल निवासी सैनिक कालोनी नगलादीना निवासी इंद्रपाल उर्फ काका, उसके भाई डैनी उर्फ शिशुपाल उर्फ शिवलाल व तेज बहादुर उर्फ तेजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर तीनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार न्यायाधीश ने मारपीट, धमकी व जाति सूचक गाली गलौज करने के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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