तत्कालीन थानाध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम रूनी चुरसाई निवासी शैलेन्द्र सिंह चौहान शराब व्यापारी थे। जिनकी उनके सगे छोटे भाई राजू उर्फ गिजिंद्र पुत्र रामकिशोर ने बीते वर्ष 20 जुलाई को तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी रेखा चौहान की तहरीर पर थाना जहानगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। उक्त घटना का पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था, लेकिन विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह सोलंकी ने उक्त मामले के विवेचना संपादित की। विवेचक ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज व डीवीआर दखिल नहीं की। उक्त मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या 8 न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार सिंह ने नोटिस भेजकर कहा कि घटना का सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य केस डायरी में नहीं अंकित किया गया। उक्त घटना के मामले में थानाध्यक्ष भोलेन्द्र चुतर्वेदी ने 65बी के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रर्थना पत्र दिया था। न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार सिंह ने पुन: विवेचना करने के आदेश और योगेंद्र कुमार सोलंकी के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए है।