फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अनुराग दुबे पुत्र स्व0 महेश दुबे निवासी कसरट्टा फतेहगढ़, राशिद कुरैसी पुत्र आकिल कुरैसी निवासी बहादुरगंज तराई थाना मऊदरवाजा के विरुद्ध उनकी रेखांकित की गई अचल सम्पत्ति को मुनादी कराकर कुर्क करने के आदेश पारित किये गये है। यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार धारा १४(१) के अन्तर्गत बहादुरगंज तराई स्थित जमीन कीमत कुल २,२१,९२५०० रुपये की सम्पत्ति कुर्क कराये जाने के आदेश दिये गये है।