फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अभियुक्त के विरुद्ध जारी किये गये धारा ८२ के अन्तर्गत उद्घोषणा का प्रकाशन कराकर थाने से न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं करायी गई और न ही न्यायालय द्वारा तलब किये गये उपनिरीक्षक व कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उपनिरीक्षक उदय पाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक मनोज भाटी कोतवाली मोहम्मदाबाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिया है। दोनों पुलिसकर्मी स्वयं का पक्ष २२ जुलाई को न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है। प्रकीर्ण वाद में सुनवाई के लिए २३ जुलाई की तिथि नियत की गई है।
राज्य बनाम मुन्ना के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना पुत्र हेमराज के विरुद्ध धारा ८२ के अन्तर्गत उद्घोषणा थाने से इस आख्या के साथ उपनिरीक्षण उदय पाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद मनोज भाटी द्वारा वापस प्राप्त करायी गई कि अभियुक्त १५ वर्षों से गांव छोडक़र चला गया है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही ग्राम प्रधान की लिखित तहरीर दाखिल की गई। न्यायालय ने दो तिथि २४ मई व ७ जून को आदेश जारी किया था कि ८२ की उद्घोषणा के अनुसार विधिवत प्रकाशन कराकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें, किन्तु थाने द्वारा न तो प्रकाशन कराया गया और अभियुक्त के गांव छोड़ जाने की आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने दोनों पुलिस कर्मियों को ४ जुलाई को पुन: उद्घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया था। दोनों पुलिस कर्मी द्वारा न्यायालय में उपस्थित हुए और समय प्रदान किये जाने की मांग भी नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पुलिस कर्मी जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे है। न्यायालय ने ८ जुलाई को तलब किया था, लेकिन दोनों पुलिस कर्मी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने उपनिरीक्षक उदय पाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक मनोज भाटी कोतवाली मोहम्मदाबाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिया है। प्रकीर्ण वाद में सुनवाई के लिए २३ जुलाई की तिथि नियत की गई है।