फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। महिला ने छेड़छाड़ के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि पीडि़ता सिन्दूरी पत्नी रामसागर निवासी महलई थाना मऊदरवाजा की निवासिनी है। गांव के ही कालू पुत्र रामवकील दबंग व शराबी किस्म का व्यक्ति है। जो पीडि़ता पर बुरी नियत रखता है। पीडि़त गरीब व पति बीमार होने के कारण उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर गलत काम करना चाहता है। दिनांक २८ फरवरी को रात्रि के ११ बजे टूटी दीवार फांदकर उपरोक्त आरोपी घर में घुस आया और बुरी नियत से उसे सोते हुए दबोच लिया तथा अश्लील हरकतें करने लगा। मेरे चीखने चिल्लाने पर मुंह दबार जान से मारने की धमकी दी। चीख पुकार पति रामसागर व सास जयदेवी आ गयी। जिन्होंने उक्त कालू से बचाया। कालू जाते समय मेरा सोने का कुंडल तोड़ ले गया। पीडि़ता दूसरे दिन घटना की शिकायत करने थाने जा रही थी, उसी समय कालू, अल्लू व मिन्नी व टिन्कू पुत्रगण रामवकील, सदावती पत्नी टिन्कू, कुमकुम पत्नी कालू सभी निवासीगण उपरोक्त एक राय होकर पीडि़ता को घेर लिया और जबरिया पकडक़र मेरे घर में बंधक बना लिया। पीडि़ता के विरोध करने पर सभी लोगों ने उसे लात-घूसों से मारापीटा। सदावती व कुमकुम ने उसके पेट में लात मारी, गर्भवती होने के कारण उसकी हालत बिगड़ गयी। पीडि़ता के चिल्लाने पर गांव के बहुत से लोग आ गये। जिन्होंने घटना देखी और बचाया। पीडि़ता रिपोर्ट दर्ज करो थाने गयी, पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब उसने पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उसने न्यायालय की शरण ली।