फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने राहुल पुत्र रामआसरे निवासी नौली मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 19 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।
बीते आठ वर्षों पूर्व थाना मेरापुर पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया 21 मई 2016 को शाम करीब 5 बजे मेरी लडक़ी 16 वर्षीय जो हाईस्कूल की छात्रा है। घर से शौचक्रिया करने के लिए खेत के पास पहुंची, तभी राहुल ने मेरी पुत्री को अकेला देखकर मक्का के खेत मे गलत काम करने की नियत से खींच लिया। पीडि़ता के चिल्ललाने पर गॉव के लोग मौके पर आ गये और राहुल भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने राहुल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर 19 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।