बच्ची की हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले पाक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया

पाक्सो के मामले न्यायाधीश ने 55 दिनों में सुनवाई पूर्ण करते हुए आरोपी को किया दोष सिद्ध
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
चार वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करके साक्ष्य मिटाने के उद्द्देश्य से बच्ची की हत्या कर देने के मामले में अपर जिला विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश सुमित प्रेमी ने शाहिद पुत्र इकरार हुसैन निवासी कटिया थाना कम्पिल को 55 दिनों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 20 अक्टूबर की तिथि नियत है।
थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 12 सितम्बर 2023 को सुबह 9 बजे मेरी भतीजी चार वर्षीय घर के बाहर से खेलते समय गायब हो गयी थी। परिवारीजनों ने काफी खोजबीन की, परन्तु पता नहीं चला। मुझे लगभग 6 बजे शाम गॉव के लोगों ने बताया कि सुबह 10 बजे करीब शाहिद व उसके दोस्त दारेन को मुर्गीफार्म के पीछे जाते हुए देखा। जानकारी मिलने पर हम अपने साथ अन्य लोगों के साथ शाहिद के मुर्गीफार्म की तरफ गए। वहां जाकर खोजबीन की। मुर्गीफार्म से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बच्ची का शव मिला। मेरी भतीजी के साथ शाहिद व दारेन ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दारेन की पत्रावली किशोर न्यायालय में पृथक हो गयी। अभियोजन पक्ष ने उक्त मामले में 16 गवाह प्रस्तुत किये। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने शाहिद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 20 अक्टूबर की तिथि नियत है।

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