न्यायालय की अवमानना में थानाध्यक्ष नवाबगंज, मेरापुर, मोहम्मदाबाद तलब

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष नवाबगंज को तलब किया है। थाना से संबंधित धारा 82/83 सी.आर.पी.सी. एफआईआर के संदर्भ में वादी मुकदमा को नोटिस तथा सक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए बीडब्लू, एनबीडब्लू जारी किये जाते हैं किन्तु उनका तामीला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। जिससे यह प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष नवाबगंज न्यायालय के कार्यों के प्रति जागरुक नहीं है और न्यायालय के आदेशों का समय पर तामीला न होने के कारण पत्रावली का निस्तारण सुचारु रुप से नहीं हो पा रहा है।

थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ न्यायालय को अवगत करायें कि एक माह के अंदर न्यायालय से कितने समन, वारन्ट व नोटिस पैरोकार द्वारा प्राप्त कराये गये और उनमें से कितनों का तामीला कराने के उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। नियत तिथि 20 फरवरी को थानाध्यक्ष न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें। वहीं थाना मेरापुर को न्यायालय को नोटिस जारी कर ऐसे ही मामलों में 20 फरवरी को न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र सहित तलब किया है। न्यायालय से संबंधित ऐसे ही मामलों में रुचि न लेने वाले कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद को भी न्यायालय ने 30 फरवरी को न्यायालय में शपथ पत्र सहित उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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