कुकर्म करने वाले आरोपी को सात वर्ष छ: माह का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त तुलाराम शाक्य पुत्र मोहन शाक्य निवासी मोहल्ला कोट मउराशीदबाद को दोषी करार देते हुए सात वर्ष छ: माह का कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत सात वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 14 जनवरी 2017 को मेरा 12 वर्षीय पुत्र शाम लगभग 5 बजे बाजार कायमगंज के लिए सौदा लेने के लिए निकला, उसी दिन शाम को छ: बजे फूलमती मंदिर के आगे पुलिया के पास तुलाराम शाक्य ने मेरे पुत्र को बुरी नियत से पकड़ लिया। पुत्र के साथ साइकिल वही डाल कर अन्य जगह ले जाकर अश्लील हरकतें कर कुकर्म किया। जब पुत्र ने शोर मचाया तो उसके साथ लात घूंसों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। रात के नौ बजे उसके चुंगल से छूटकर मेरा पुत्र आया और मुझे पूरी घटना बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने तुलाराम को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष छ: माह का कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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