फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने मु0अ0सं0 ३४७/२०१६ दोष सिद्ध अभियुक्त अनूप कुशवाहा को सिद्ध अपराध में धारा-३/४ लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध के अभियोग में अभियुक्त अनूप कुशवाहा को सात वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। इसके अलावा धारा ३६३ आई.पी.सी. में अभियुक्त अनूप कुशवाहा को पांच वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। वहीं धारा ३६६ आई.पी.सी. में अभियुक्त अनूप कुशवाहा को पांच वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।