फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त शंकरलाल पुत्र बच्चूलाल जाटव निवासी रोशनाबाद को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 28 वर्ष पूर्व रणवीर पुत्र गंगाराम निवासी धीयरपुर मिर्जापुर शाहजहांपुर ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मैं व मेरा भाई ओमकार, ओमपाल, हाकिम शमशाबाद स्थित ढाई घाट पर गंगा जी की पूजा करने आये थे। पूजा समाप्त होने के बाद मेरा भाई हाकिम अपने रिश्तेदार विश्राम रोशनाबाद के घर जाने की बात कहकर चला गया। रोशनाबाद में लगे शंकर जी के मेले में विश्राम के साथ घूमने गया था। शाम के 6 बजे जौहरी, रामनरेश, शंकर, लालाराम मेरे भाई को घूमाने के बास्ते ले गए थे। मेरे भाई हाकिम की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने गैर इरादतन हत्या के मामले में शंकर, लालाराम के विरूद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। धारा 319 के तहत जौहरी, रामनरेश को न्यायलाय ने तलब कर लिया था। मुकदमा विचारण के समय जौहरी, रामनरेश की मौत हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त शंकरलाल को दोषी करार देते छ: वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।