सामूहिक दुष्कर्म व डकैती में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास

दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का लगाया गया अर्थदण्ड
एक लाख रुपया पीडि़ता व 25-25 हजार घायलों को दिये जायें
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सन्त के घर मे घुसकर डकैती डालने व सन्त की शिष्या के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने सुनील कुमार पुत्र मशाल तेली, मुन्ना लाल उर्फ पंडित पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम चुरसाई जहानगंज को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास से दंडित किया है।
बीते 8 वर्षो पूर्व थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम चुरसाई निवासी कलेक्टर दास ने थाना पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि जहानगंज फर्रुखाबाद रोड पर प्रतिदिन की तरह अपने सहयोगी बाबा ह्रदयराम तथा बालकदास व शिष्या माया देवी सभी लोग सोए हुए थे। करीब रात डेढ़ बजे रात्रि चार अज्ञात चोर चोरी करने की नियत से घुस आए और बड़ा संदूक खोलकर बक्से में से तीन हजार रुपये निकाल लिए, तभी खटपट की आवाज से उसकी आंख खुली और उसने उन्हें टोंका, तो चारों अज्ञात व्यक्तियों ने हाथों में लिए डंडों से उसे व उसके सहयोगी बाबाओं को बुरी तरह से पीटा और बलात्कार करने की नियत से माया देवी को पास के खेत मे मारपीट कर ले गए। खेत पर मायादेवी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इस बीच खेत में पानी लगाने वालों ने ललकारा, तो उक्त लोग माया देवी को छोडक़र भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर सुनील कुमार, मुन्ना लाल, प्रबल प्रताप के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान 319 के तहत टिंकू पाल को तलब किया गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने सुनील कुमार, मुन्ना लाल को दोषी करार दिया। वहीं साक्ष्य के अभाव से प्रबल प्रताप, आदेश को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्तगण सुनील कुमार व मुन्ना लाल उर्फ पण्डित को धारा 376डी, 511 भा0द0स0 के अपराध के लिए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व मु0 50,000-50,000/-.के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 394/34 भा0द0स0 के अपराध के लिए अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व मु0 50,000-50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। समस्त अर्थदण्ड में से मु0 1,00,000/- रूपये पीडि़ता को एवं मु0 25000-25000/- चुटहिल कलेक्टर दास, बालकदास, ह्दयराम को प्रदान कराया जाए व शेष 25000/- रुपया सरकार के खाते में जमा कराया जाए

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