साक्ष्य के अभाव में दो दोषमुक्त….
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोर की हत्या के मामले अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने रामचन्द्र पुत्र स्व चम्पतलाल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु सुनवाई आज होगी।
दस वर्ष पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम सिकन्दरपुर तिलैया निवासी पातीराम पुत्र बैजनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि 15 जनवरी 2013 की शाम लगभग साढ़े 6 बजे मेरा 14 वर्षीय पुत्र कुलदीप गांव के ही राहुल पुत्र रामसरन जाटव के घर मोबाइल फोन देने गया था और वह घर वापस नहीं आया। काफी खोजबीन के बाद 16 जनवरी को सुबह लगभग 10 बजे गांव के किनारे खेत में पुत्र का शव मिला। पीडि़त ने गांव के ही रामशरण पुत्र बाबूराम पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर रामचन्द्र पुत्र चम्पतलाल, रामशरण पुत्र बाबूराम, विजय पुत्र रामचन्द्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने रामचन्द्र पुत्र चम्पतलाल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। साक्ष्य के आभव में रामशरण, विजय को दोष मुक्त किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई आज होगी।