दस वर्ष बाद किशोर की हत्या में एक को आजीवन कारावास….

*एक लाख 5 हजार का अर्थदण्ड, दो दोषमुक्त
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
किशोर की हत्या के मामले अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने रामचन्द्र पुत्र स्व चम्पतलाल को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व एक लाख 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
दस वर्ष पूर्व कम्पिल थाना क्षेत्र के ग्राम सिकन्दरपुर तिलैया निवासी पातीराम पुत्र बैजनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 15 जनवरी 2013 की शाम लगभग साढ़े 6 बजे उसका 14 वर्षीय पुत्र कुलदीप गांव के राहुल पुत्र रामसरन जाटव के घर मोबाइल फोन देने गया था, लेकिन वह घर वापस नहीं आया। काफी खोजबीन के बाद 16 जनवरी को सुबह लगभग 10 बजे गांव के किनारे खेत में मेरे पुत्र का शव पड़ा मिला। पीडि़त ने गांव के रामशरण पुत्र बाबूराम पर पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर रामचन्द्र पुत्र चम्पतलाल, रामशरण पुत्र बाबूराम, विजय पुत्र रामचन्द्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने रामचन्द्र पुत्र चम्पतलाल को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं साक्ष्य के आभव में रामशरण, विजय को दोष मुक्त करार दिया।

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