फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में किशोर अपचारी द्वारा की गयी अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा परित निर्णय को अदालत ने सही बताया। विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 कृष्ण कुमार सिंह ने दिये गये निर्णय में कहा कि पीडि़ता गांव के ही पास में झरबेरी के पास बेर खाने गयी थी। वहां पर रमेश पुत्र छोटेलाल निवासी नीबलपुर बहला फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। वादी की पत्नी सोमवती व वादी की मां सकरानी पीडि़ता को ढूंढने गयीं तो खेत में शोर सुनाई दिया। शोर मचाने पर पास के ही खेत में काम कर रहे लोग इकट्ठे हो गये और मुल्जिमों को ललकारा, तो वह वहां से भाग गये। अदालत ने अपचारी के जमानत बन्ध पत्र भी निरस्त कर दिये और पत्रावली को अवर न्यायालय में भेजे जाने के आदेश दिये।