न्यायालय ने 23 जुलाई को आरोपी पिता को किया तलब
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आत्महत्या उकसाने के मामले में आरोपी पिता व उसके परिजनों द्वारा पीडि़ता व उसके नाबालिक भाईयों को मुकदमे में अपने पक्ष में गवाही देने के लिए धमकाया जा रहा है। ऐसा न करने पर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीडि़ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुलिस सुरक्षा दिलाये जाने व आरोपी पिता की जमानत निरस्त किये जाने की मांग की। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले में आरोपी पंकज को 23 जुलाई को तलब किया है तथा 25 जुलाई को पीडि़ता व उसके भाईयों की पुलिस सुरक्षा में गवाही होगी।
थाना राजेपुर के ग्राम रागिनी उर्फ गौटिया पुत्री पंकज ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमेंं दर्शाया कि मेरी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पिता व उनके परिवारीजन अपने पक्ष में गवाही देने के लिए काफी समय से मुझे व मेरे नाबालिक भाई उजाला व निराला के साथ मारपीट कर रहे है और धमकी दे रहे है कि तुम लोगों ने अपने बाप पंकज के विरुद्ध गवाही दी तो तुझे व तेरे भाईयों को जान से मार देंगे। पीडि़ता का कहना है कि दोनों भाईयों को मामा भंवरपाल पुत्र रघुराज सिंह के यहां गांव गौटिया पूर्वी थाना राजेपुर में पुलिस सुरक्षा भिजवाये जाना आवश्यक है तथा आरोपी पिता की जमानत निरस्त कर दी जाये। न्यायालय में गवाही हेतु सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने नोटिस देकर आरोपी पंकज को तलब किया है कि 23 जुलाई को अपना लिखित स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी जमानत को निरस्त कर कारागार में निरुद्ध किया जाये।