फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।डबल मर्डर के मामले में अपर जिला जज ई सी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने राजवीर सिंह , नरेश सिंह पुत्रगण मोहार सिंह निवासी रारपट्टी एटा , श्रीकृष्ण पुत्र छविनाथ निवासी मोहनपुर कलांन शाहजहांपुर को दोहरे हत्याकांड के मामले दोषी देते न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 24 फरवरी को सुनवाई की तिथि निहित है
इस घटना में विवेचक की घोर लापरवाही सामने आयी जिस महिला मुंन्नी देवी को म्रतक दिखाया था उसने 7 नवंबर 2022 को न्यायालय में आकर बयान दिया कि मैं जाकर कहा कि मैं जिंदा हु और काफी पड़ताल के बाद जानकारी हुई म्रतक मुंन्नी देवी राजवीर की पहली पत्नी थी
बीते 20 वर्षों पूर्व को थाना कमालगंज के क्षेत्र चौकीदार ने 12 जुलाई 2003 को थाना कमालगंज पुलिस को दी गयी की कतरोली पटटी के निकट रेलवे ट्रैक के पास एक पुरुष अज्ञात शव मिला था और फिर कुछ दिन बाद एक महिला का शव मिला था अज्ञात शव मिलने पर थाना पुलिस ने अज्ञता के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया था जिसको थाना कमालगंज ने एसआई एचएल वर्मा ने साक्ष्य गवाह के आधार शिनाख्त कर सुधीर शुक्ला, मुंन्नी देवी कानपुर के रुप में की थी। उस घटना का पुलिस ने राजवीर , नरेश पुत्रगण मोहर सिंह , श्री कृष्ण , अमर सिंह , पवन गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसमें म्रतक महिला मुन्नीदेवी निवासी कानपुर के नाम विवेचक वह जिंदा निकली और मरने वाली महिला मुंन्नी देवी राजवीर की पहली पत्नी थी बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह , अखिलेश कुमार , श्रवण कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने श्रीकृष्ण , राजवीर , नरेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 24 फरवरी को सुनवाई है मुकदमा विचरण के दौरान पवन गुप्ता की म्रत्यु हो गयी थी साक्ष्य के आभाव के कारण अमर सिंह को दोष मुक्त कर दिया