दो भाइयों समेत तीन पर हत्या के मामले में दोष सिद्ध , सजा 15 अप्रैल को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। युवक की हत्या के मामले अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने नरोत्तम, अरविंद पुत्रगण रामनाथ, नरेंद्र पुत्र रामकैलाश निवासी अमलियाहार कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 15 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
विगत 8 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम अमिलियाहार निवासी वालिस्टर सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि उनके भाई अहिबरन सिंह ने करीब तीन बीघा खेत का इकरार नामा गोपनीय ढंग से रामकैलाश पुत्र रूपलाल के नाम किया था। जिसकी जानकारी घर वालो को होने पर भाई से जमीन के इकरार नामें का रुपया वापस करने को कहा था। जिस पर अहिबरन सिंह ने रामकैलाश को यह बात बताई। इसी बात की रंजिश को लेकर 21 दिसम्बर 2015 को शाम 7 बजे के समय भइयालाल के घर के सामने, अरविंद, नरोत्तम पुत्रगण रामनाथ, रामनाथ, रामकैलाश पुत्रगण रूपलाल, नरेंद्र पुत्र रामकैलाश ने लाठी डंडों से बुरी तरह मारापीटा। जिससे नाक, मुंह से खून आ गया। जिससे मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य गवाह के आधार पर नरोत्तम, अरविंद, नरेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने नरोत्तम, अरविंद, नरेंद्र को हत्या के मामले में दोषी करार देते सजा के बिंदु पर 15 अप्रैल की तिथि नियत की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *