गैंगस्टर के मामले में दो को पांच-पांच वर्ष का कारवास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला जज गैंगस्टर न्यायाधीश प्रेम शंकर ने राजेश उर्फ राजू शुक्ला पुत्र सुभाषचन्द्र निवास बजाजा कोतवाली फतेहगढ़, नरेंद्र कालिया पुत्र साहब सिंह निवासी दालमंडी कोतवली फतेहगढ़ को को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष का कारवास व 10-10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 27 वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ में कोतवाली प्रभारी ओमप्रकाश शर्मा व आरक्षी योगेंद्र सिंह ने राजेंश शुक्ला, नरेंद्र कालिया के विरुद्ध समाज विरोधी गतिविधियों में निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कारवाही की थी। जिसमें विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार, राजीव भगोलिवाल, अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज गैंगस्टर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने 5-5 वर्ष का कारवास व 10-10 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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