गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो युवकों पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या 5 न्यायधीश रितिका त्यागी ने गैर इरदातन हत्या के मामले में अर्जुन पुत्र मलिखान निवासी जगन्नाथपुर, लवकुमार पुत्र सीताराम निवासी महमूदपुर की मड़ैया कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
बीते 11 वर्षों पूर्व दयाराम पुत्र सोनेलाल निवासी पिपरिया सौरिख ने थाना कमालगंज पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा पुत्र ज्ञान सिंह दिनांक 10 फरवरी 2003 को अपनी बहन सरस्वती के पास ग्राम जगन्नाथपुर थाना कमालगंज गया था। दिनांक 12 फरवरी को सुबह मेरे दामाद सरमन पुत्र मालिखान निवासी जगन्नाथपुर ने मुझे टेलीफोन से सूचना दी कि तुम्हारे लडक़े ज्ञान सिंह को हमारे गॉव अर्जुन, पुष्पेन्द्र, लवकुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर कल शाम करीब साढ़े छ: बजे शाम मेरे दरवाजे पर लाठी-डंडों व इटों से मारपीट कर लहूलुहान कर भाग गए। मेरी पुत्री सरस्वती के मौके पर जाकर अपने भाई को बचाने का प्रयास किया। बचाने पर सरस्वती को भी जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर मौके पर पहुंचा, तो देखा मेरा पुत्र घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायधीश रितिक त्यागी ने अर्जुन, लवकुमार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर ५ अगस्त को सुनवाई होगी।

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