*32 वर्ष पूर्व शहर कोतवाली में 307 का मुकदमा हुआ था दर्ज
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने वर्ष 1991 पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। विजय सिंह इन दिनों बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा में निरूद्व है।
शहर कोतवाली के तत्कालीन दरोगा एके सिंह ने वर्ष 1991 में नाला मछरट्टा निवासी सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ पुलिस भुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि सात सितंबर की रात में आरोपियों की तलाश में गश्त कर रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे नाला मछरट्टा पहुंचे तो विजय सिंह घर के बाहर चबूतरे पर अपने साथी ठुइया के साथ बैठे थे। पुलिस को देखकर कहा कि पुलिस बहुत परेशान करती है। इसके बाद पुलिस पर फायर कर दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जीडी रवानगी कोर्ट में पेश नहीं की गई जो साक्षी पेश किए गये वह घटना को साबित नहीं कर पाए। बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने पूर्व विधायक विजय सिंह को मुठभेड़ के मुकदमे से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।