गैंगेस्टर के मामले में युवक को दो वर्ष दो माह का कारावास

5 हजार लगा अर्थदंड, आरोपी सेंट्रल जेल बरेली में है निरुद्ध
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने गैंगेस्टर के मामले में झरगद पुत्र परशुराम निवासी महमदियापुर थाना कलान को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष, दो माह का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 26 वर्षों पूर्व थाना कलान के प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह ने समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत झरगद व रामकैलाश के विरुद्ध गैंगेचार्ट तैयार कर मुकदमा दर्ज किया। उक्त घटना के समय थाना कलांन जनपद फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोपी झरगद सेंट्रल जेल बरेली फतेहगढ़ न्यायालय परिसर में पेश अभियोजन की पैरवी पूर्ण होने के बाद 313 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही हुई। उसके बाद झरगद ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने झरगद को दोषी करार देते हुये 2 वर्ष 2 माह का कारावास से दण्डित कर 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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