अभियुक्त को 12 वर्ष कठोर कारावास व 17500 रुपये का अर्थदण्ड
कन्नौज, समृद्धि न्यूज़। थाना कोतवाली पर मुकदमा में भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय में अभियुक्त को भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास व 17,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध में थाना पर पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो द्वारा अभियुक्त खुशीराम पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम भुडिया थाना कोतवाली कन्नौज को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 17,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।