उत्तर प्रदेश के डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आज़म खान को दोषी पाया गया है. अभी इस मामले में सजा पर फैसला आना बाकी है लेकिन रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में खान पर लगे आरोप आज सिद्ध हो गए हैं. गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर कई मुकदमे साल 2019 में दर्ज हुए थे. खान पर इस तरह के कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे. इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ओर आजम खान आरोपी थे. इन पर धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत केस था. सजा कल बृहस्पतिवार को सुनाई जाएगी। डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी,जिसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम ने छह दिसंबर 16 की सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। साथ ही उसकी वाशिंग मशीन, सोना,चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का भी नाम शामिल किया गया था। इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे हैं।