सरकारी नौकरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज, 7 नवंबर को बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त मामले में यह फैसला सुनाया है. जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वह क्या है. मामले में नौकरी से जुड़ी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद 75% क्वालीफाइंग नंबर पर ही नियुक्ति का नियम बना दिया गया था. हालांकि SC ने कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि नौकरी की पात्रता में बदलाव हो सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से नहीं हो सकता. सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया. राज्य सरकारें कई मौकों पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदल देती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.